– मुंह, नाक, हाथ और होठों के संपर्क से संक्रमण फैलने का खतरा
– रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है बीड़ी-सिगरेट और शराब
– धूम्रपान का सीधा असर स्वसन प्राणाली और फेफड़ों पर
निवाण टाइम्स संवाददाता
नोएडा :- कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस खतरनाक वायरस की कोई दवा न होने के चलते चिकित्सकों द्वारा लोगों को ऐहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। वैसे तो कोरोना वायरस सभी के लिए खतरनाक है। लेकिन, खासकर स्मोकिंग करने वालों के लिए यह बाकियों की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील दोहरे ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आने से बचने के लिए व्यक्ति को धूम्रपान न करने की सलाह दी जा रही है। बीड़ी-सिगरेट और शराब की बोतल संक्रमित हो सकती हैं और उंगलियों, हाथों और होंठों के संपर्क में आकर बीड़ी-सिगरेट और शराब आसानी से संक्रमण फैला सकती हैं। हालांकि, सरकार ने बीड़ी-सिगरेट और शराब समेत अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी लोग चोरी-चुपके इसका लगातार प्रयोग कर रहे हैं। जिससे ऐसे लोग अपने साथ अपने परिवार की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। साथ ही, इन उत्पादों का सेवन कर इधर-उधर थूकने से भी संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसका उल्लंघन करने वाले पर दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।
धूम्रपान से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कमजोर-सुनील दोहरे
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील दोहरे ने बताया कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। जिसके चलते कोरोना वायरस जैसे खतरनाक वायरस ऐसे लोगों को आसानी से अपनी चपेट में ले लेते हैं। बीमारी की चपेट में आने के बाद ऐसे लोगों पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
प्रदेश में खुले में थूकने पर इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में किया शामिल-सुनील दोहरे
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील दोहरे ने बताया कि बीड़ी-सिगरेट और शराब ही नहीं बल्कि अन्य तम्बाकू उत्पादों के साथ ही हुक्का, सिगार, ई-सिगरेट भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला सकते हैं। जिसके चलते लोगों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कोरोना वायरस छींकने, खांसने और थूकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से एक दूसरे को संक्रमित करता है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने खुले में थूकने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया है।